अभी अभीः देश में 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे ये नियम, जान लें वरना पडेगा पछताना

नई दिल्ली। सितंबर का महीने खत्म होने के है और नया महीना यानी अक्टूबर लगते ही आमजन से जुड़े कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जो नियम बदलने जा रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले हैं।
देश में 1 अक्टूबर से बदलेंगा ड्राइविंग का ये नियम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएंगे। यह नियम पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव से जुड़े हैं। एक्ट के कुछ नियम पिछले साल लागू हो गए थे। बयान के मुताबिक, आईटी सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के इस्तेमाल से देश में ट्रैफिक से जुड़े नियम बेहतर तरीके से लागू होंगे। साथ ही ड्राइवरों के उत्पीड़न पर रोक लगेगी।
मिठाई बेचने वालों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट
ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी. दरअसल, खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है. इस नियम के तहत अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी. ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया है. एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, ” सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफॉर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए.
सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक
खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने निर्देश जारी करते हुए देश में सरसों तेल के साथ किसी भी खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी। इस संबंध में एफएसएसएआई ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें मौजूदा लाइसेंस में नए नियम के मुताबिक परिवर्तन करने की बात कही गई है।
फिलहाल भारत में तेल उत्पादकर्ताओं को दो खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति है, बशर्ते किसी एक की मात्रा 20 प्रतिशत से कम न हो। एफएसएसएआइ ने बताया कि यह कदम केंद्र सरकार के निर्देश के तहत उठाया गया है। इससे शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन और शुद्ध खाद्य तेल का लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित हो पाएगा। एफएसएसएआइ ने आगे कहा कि मौजूदा स्टॉक बेचने को लेकर खाद्य तेल उत्पादनकर्ता व प्रोसेसर स्वतंत्र हैं।
देश से बाहर भेजा 7 लाख रुपए से ज्यादा तो लगेगा टीसीएस
1 अक्टूबर से देश में आयकर का एक अहम नियम बदलने जा रहा है। इसके अनुसार, अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS यानी Tax Collected at Source कटेगा। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है। यानी ट्रैवल, शैक्षणिक आदि खर्च के साथ ही विदेश में किए गए निवेश पर अब यह टैक्स लगेगा। अब 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा के रेमिटेंस पर TCS कटेगा।
सीमा शुल्क बढ़ा, महंगा होगा टीवी खरीदना
1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल, सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। सरकार का मानना है कि भारत में विनिर्माण हमेशा के लिये आयात के दम पर जारी नहीं रह सकता। टीवी निर्माताओं का कहना है कि इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए बढ़ जाएगा।
Facebook लगा सकता है News Content शेयरिंग पर रोक
1 अक्टूबर से Facebook और इंस्टाग्राम पर समाचार की शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी एक अक्टूबर से फेसबुक व इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी कर दी गई है। नई सेवा शर्तों के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय न्यूज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफार्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा-शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। अमूमन खबर से जुड़े कंटेंट को फेसबुक अपने प्लेटफाम से नहीं हटाता है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
रेडियो पर 1 अक्टूबर से शुरू होगी क्लास
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त मुकेश कुमार शुक्ल ने प्रदेश की चार बड़ी यूनिवर्सिटी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और जीवाजी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों सहित मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल के सचिव व उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्था भोपाल के निदेशक को हाल ही में पत्र जारी करते हुए साफ कह दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अंतर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की ऑनलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू की जाए। सत्र 2020-21 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक
Please do not enter any spam link in the comment box